Tejasvi Yadav:रेलवे टेंडर घोटालाः बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोर्ट का नोटिस

– तेजस्वी यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 28 को

नई दिल्ली, 17 सितंबर (हि.स.)। सीबीआई ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आरोपित एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मिली जमानत को निरस्त कराने के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 28 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने अगस्त महीने में प्रेस कांफ्रेंस कर कथित रूप से सीबीआई अधिकारियों को धमकी दी। इससे केस के प्रभावित होने की आशंका है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव को रेलवे टेंडर घोटाला मामले में मिली जमानत को निरस्त करने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।

इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपित किया गया है। ईडी ने जिन्हें आरोपित किया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्रा.लि. शामिल हैं। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था।

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