RAPE CASE:नाबालिग से दुष्कर्म मामले में महिला सहित दो दोषी, 14 सितम्बर को होगी सजा

बेगूसराय, 12 सितम्बर (हि.स.)। बेगूसराय पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने आज पॉक्सो मामले की सुनवाई करते हुए 2017 में हुए दुष्कर्म मामले में दो आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने बलिया थाना क्षेत्र के हुसैनीचक कसबा निवासी मो. मुर्शीद एवं हसीना खातून को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 सितम्बर की तारीख तय की है। न्यायालय ने आरोपी मो. मुर्शिद को भारतीय दंड विधान की धारा-376 एवं पोक्सो एक्ट की धारा-पांच (जे)(दो) में दोषी पाया है। जबकि, हसीना खातून को पॉक्टो एक्ट की धारा-17 में दोषी पाया गया है।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पीपी कुमारी मनीषा ने सात गवाहों की गवाही कराई, जिसमें दोनों को दोषी पाया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि सात मई 2017 को पीड़िता जब दिल्ली से अपने घर ट्रेन से आ रही थी, तभी आरोपियों ने लखमीनियां स्टेशन पर बहलाकर उतार लिया तथा गैरेज में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।

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