उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

उन्नाव की जिला अदालत में दाखिल केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया

नई दिल्ली, 02 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित युवती को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़ित युवती के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर फिलहाल कोई भी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है।

उन्नाव रेप पीड़ित युवती ने अपने खिलाफ उन्नाव की कोर्ट में दाखिल केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस मामले में उन्नाव की जिला अदालत ने रेप पीड़ित युवती, उसके चाचा और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह केस भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है। इसके बाद उन्नाव की जिला अदालत ने रेप पीड़ित युवती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। रेप पीड़ित युवती ने कहा है कि उन्नाव की जिला अदालत में पेश होने पर उसकी जान को खतरा है। रेप पीड़ित युवती के खिलाफ वहां के रसूखदार लोगों ने अपराध किया है और कोर्ट उन्हें दोषी करार दे चुकी है।

उल्लेखनीय है कि तीस हजारी कोर्ट ने पीड़ित युवती से रेप के मामले में 20 दिसंबर 2019 को भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़ित युवती को देने का आदेश दिया गया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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