नई दिल्ली,2 अगस्त : पाकिस्तान में निर्वाचन आयोग ने सर्वसम्मति से आज फैसला सुनाया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने पाबंदी के बावजूद धन इकट्ठा किया। आयोग ने पार्टी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। स्थानीय खबरों में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिकंदर सुलतान राजा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक सदस्य अकबर एस. बाबर ने नवम्बर 2014 में एक मुकदमा दायर किया था। श्री बाबर ने पाकिस्तान और विदेशी संस्थाओं से वित्तीय लेन-देन में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। फैसले में कहा गया है कि पार्टी ने एक बडे उद्योगपति और 34 विदेशी नागरिकों से पैसा लिया। आठ खाते पार्टी के थे और तेरह खातों की बात छिपाई गई
2022-08-02