नेपाल के वन व पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
– 14 सितंबर तक प्लास्टिक के बने फूल, गुलदस्ता के आयात पर रोक
– कुरकुरे, कुरमुरे जैसे अन्य उत्पादन भी प्रतिबंधित
– शराब, सिगरेट, तंबाकू, 300 इन्च से ऊपर मोबाइल सेट, 32 इंच से ऊपर रंगीन टीवी, जीप, कार, (एंबुलेंस छोड़कर) बाइक, खिलौना, ताश आदि के सामन आयात पर पूर्णतया प्रतिबंध
महराजगंज, 29 जुलाई (हि.स.)। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के वन व पर्यावरण मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर 14 सितंबर तक प्लास्टिक के बने सामानों को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है। य़ह प्रतिबंध 14 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।
इस दौरान प्लास्टिक के बने फूल, गुलदस्ता के आयात पर भी रोक रहेगी। यहां तक कि बच्चों के खाने की चीजें कुरकुरे, कुरमुरे जैसे अन्य उत्पादन भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। प्रतिबंधित सामानों में शराब, सिगरेट, तंबाकू, 300 डॉलर से ऊपर के मोबाइल सेट, 32 इंच से ऊपर रंगीन टीवी, जीप, कार, (एंबुलेंस छोड़कर) बाइक, खिलौना, ताश आदि के सामानों का आयात भी पूर्णतया प्रतिबंध किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन सामानों की बिक्री, वितरण, भंडारण भी पर भी रोक है। इसे लागू करने के लिये नेपाल के वन व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2076 की धारा 15 की उपधारा 6 का प्रयोग किया गया है।
बोले प्रवक्ता
बेलहिया कस्टम के प्रवक्ता तीर्थराज पासवान ने बताया कि नेपाल राष्ट्र में कुरकुरे, कुरमुरे जैसे अन्य उत्पादन, शराब, सिगरेट, तंबाकू, मोबाइल सेट, रंगीन टीवी, जीप, कार (एंबुलेंस छोड़कर), बाइक, खिलौना, ताश आदि के आयात को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इन सामानों के आयात से नेपाल में विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है।