देहरादून, 18 जुलाई (हि.स.)। राष्ट्रपति पद के लिए सोमवार को देहरादून स्थिति विधानसभा भवन में मतदान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सहित कई विधायकों ने मतदान किया है। यहां पर राज्य के 70 विधायक अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान सुबह 10 से प्रारंभ होकर शाम पांच बजे तक चलेगा।
सोमवार सुबह 10 बजे से विधानसभा भवन के कक्ष संख्या 321 में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। इस गैलरी में विधायकों और मतदान ड्यूटी में लगे कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव के मद्देनजर विधानसभा में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। उत्तराखंड के सभी विधायक यहां वोट डालेंगे, जबकि लोकसभा और राज्यसभा सदस्य अपना वोट दिल्ली में डालेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से पर्यवेक्षक एलएच चांगसांग को तैनात किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल,शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, अरविंद पाण्डेय, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी सहित कांग्रेस के प्रीतम सिंह ने मतदान कर दिया है। अन्य विधायक मतदान कर रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहली बार एनडीए की ओर से अनुसूचित जनजाति की उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी विधायकों के साथ-साथ निर्दलीय और बसपा के विधायकों ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए मतदान कर रहे हैं। कांग्रेस के भी विधायकों को द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अपना-अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मतदान करना चाहिए।
कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में यह तय किया है कि कांग्रेस के सभी विधायक और सांसद अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करेंगे।
इस बार एनडीए से द्रौपदी मुर्मू और संयुक्त विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड में भाजपा के अलावा दो निर्दलीय विधायक और दो बहुजन समाज पार्टी के विधायक एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए मतदान कर रहे हैं। इसमें भाजपा के 47, कांग्रेस के 19, बसपा के दो और दो निर्दलीय विधायक हैं।
विधानसभा सचिव एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर मुकेश सिंघल की देखरेख में चुनाव हो रहा है। उन्होंने बताया कि मतदान स्थल पर मोबाइल फोन, वायरलेस सेट और कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है। निर्वाचक सदस्य अपना परिचय पत्र दिखाने के बाद मतदान कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं और वोट डालने के बाद कक्ष से बाहर आ रहे हैं।