नई दिल्ली, 08 जुलाई (हि.स.)। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज (झंडा) की बिक्री वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से मुक्त है। दरअसल कपास, रेशम, ऊन या खादी के हाथ से बुने कपड़ों से बने राष्ट्रीय ध्वज को पहले से ही जीएसटी से छूट मिली हुई है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने भी ट्वीट कर यह स्पष्ट किया कि ध्वज संहिता 2002 और उसके बाद के संशोधनों का पालन करने वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। इस बीच वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि पिछले साल दिसंबर में भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में संशोधन के बाद पॉलिएस्टर या मशीन से बने तिरंगे को भी उपकर से छूट दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत ‘हर घर तिरंगा’ पहल की पृष्ठभूमि के तहत आया है। दरअसल इस पहल के तहत आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक भारतीय को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार की इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता फैलाना है।