नई दिल्ली, 08 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो का फ्रीज किया हुआ बैंक खाता ऑपरेट करने की मांग पर विचार करे। जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने ईडी को इस मसले पर 13 जुलाई तक निर्देश लेकर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया।
वीवो कंपनी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके नौ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इन खातों में ढाई सौ करोड़ रुपये थे। ईडी वीवो कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है। ईडी के मुताबिक वीवो कंपनी ने अपनी कुल बिक्री का 50 फीसदी रकम चीन भेज दिया। ये रकम 62,476 करोड़ रुपये है। ईडी का कहना है कि भारत में टैक्स से बचने के लिए वीवो ने अपना नुकसान दिखाने के लिए ये रकम चीन भेज दिया। वीवो ने कहा कि उसके बैंक खातों को फ्रीज करने से उसका पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा और वो विभिन्न प्राधिकारों के कर्ज भी नहीं दे पाएगा। इससे कंपनी की मौत हो जाएगी।