नई दिल्ली, 04 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट एआईएडीएमके जनरल काउंसिल की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित नहीं करने के मद्रास हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानिस्वामी की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। कोर्ट इस याचिका पर चीफ जस्टिस की अनुमति मिलने पर 6 जुलाई को सुनवाई कर सकता है।
पलानिस्वामी की ओर से वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 23 जून को एक जज के आवास पर आधी रात को सुनवाई की और पार्टी की जनरल काउंसिल को कोई भी प्रस्ताव पारित करने पर रोक लगा दिया। ऐसा करना एक राजनीतिक दल के कार्य में न्यायिक हस्तक्षेप है।
इस मामले में ओ पन्नीरसेल्वम गुट के एम षणमुगम पहले ही केवियट दायर कर चुके हैं। षणमुगम की ओर से पेश वकील ने जल्द सुनवाई का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले की ग्रीष्मावकाश के दौरान सुनवाई की कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने 6 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया। वेकेशन बेंच ने कहा कि 6 जुलाई को सुनवाई चीफ जस्टिस की अनुमति पर निर्भर करेगी।