– आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार चौटाला की सजा पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली, 26 मई (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विकास धूल ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की सजा पर गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित रखकर कल यानी 27 मई को सुनाने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान चौटाला के वकील ने कहा कि चौटाला 90 फीसदी दिव्यांग हैं। उन्होंने कहा कि चौटाला को हाइपर टेंशन, डायबिटीज समेत कई दूसरी बीमारियां हैं। चौटाला के हलफनामे में मेदांता अस्पताल का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया था। उन्होंने चौटाला को न्यूनतम सजा देने की मांग की।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने चौटाला को स्वास्थ्य के आधार पर सजा में कमी की मांग का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि चौटाला को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में इसका संदेश जाए। सीबीआई ने कहा कि चौटाला एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और उन्हें न्यूनतम सजा देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
ईडी ने 2019 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की एक करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था। ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी।
गौरतलब है कि चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट कर जेल से बाहर हैं। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स भर्ती घोटाले के मामले में ही ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 16 जनवरी, 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी।