पटना, 23 मई (हि.स.)। बिहार के मुंगेर जिले की एक अदालत ने 22 एके-47 राइफल बरामदगी के मामले में सोमवार को दो दोषियों को दस-दस साल का कारावास और दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। ये फैसला चार साल बाद आया है।
बीते 18 मई को कोतवाली थाना में दर्ज कांड संख्या 555/18 में अदालत में चल रहे सत्र वाद संख्या 172/21 में 12 आरोपितों की सजा सुनवाई हुई थी। इसमें से दो आरोपितों को दोषी करार दिया गया जबकि 10 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। रिहा किए गए आरोपितों को फिलहाल जेल में ही रहने का आदेश दिया गया था क्योंकि एके-47 बरामदगी मामले में दर्ज कुल आठ मामलों में से सात में इन सभी आरोपितों के नाम शामिल हैं।
एडीजी-7 विपिन बिहारी राय की अदालत ने कोतवाली कांड संख्या 555/18 में 12 आरोपितों के खिलाफ अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपित कमेला रोड दिलावरपुर निवासी मोहम्मद इरशाद अहमद और सफदलपुर बेगूसराय निवासी सत्यम कुमार यादव को दोषी करार दिया है।
अब तक क्या-क्या मिला
29 अगस्त 2018 : जमालपुर में मो. इमरान को तीन एके- 47 के साथ गिरफ्तार कर बड़े नेटवर्क का किया खुलासा।
07 सितंबर 2018 : बरदह गांव से शमशेर आलम और उसकी बहन रिजवाना खातून को तीन एके-47 के साथ गिरफ्तार किया गया।
08 सितंबर 2018 : बागडोगरा स्थित सैनिक छावनी से लांस नायक मो. नियाजुल रहमान उर्फ गुल्ला उर्फ गुलशन को गिरफ्तार किया गया।
14 सितंबर 2018 : बरदह गांव में पुलिस ने जमीन खोदकर दो एके- 47 बरामद किए और दाे लोगों को गिरफ्तार किया।
27 सितंबर 2018 : पुलिस ने हजारीबाग से तस्कर मो. तनवीर आलम की निशानदेही पर कुएं से 12 एके-47 बरामद किए।
30 सितंबर 2018 : पुलिस ने मुफ्फसिल थानाक्षेत्र के बरदह गांव में अजमेरी बेगम के गोदाम से एके- 47 के कई स्पेयर पार्ट्स को बरामद किया।