नई दिल्ली, 18 मई (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के निदेशक मंडल को विनिवेश, सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उपक्रमों को बंद करने और अल्पांश बिक्री से जुड़ी सिफारिशें करने का अधिकार दे दिया है।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने होल्डिंग और मूल सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल को विनिवेश (रणनीतिक विनिवेश और अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री) अथवा अपनी सहायक कंपनियों या इकाइयों को बंद करने और संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की सिफारिश करने और वैकल्पिक तंत्र को अतिरिक्त अधिकार सौंपने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक विनिवेश लेन-देन व बंद करने की प्रक्रिया खुली होनी चाहिए। यह प्रतिस्पर्धी बोली के सिद्धांतों पर आधारित हो और निर्धारित किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप हो। रणनीतिक विनिवेश के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) की ओर से बंद करने के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किया जाएगा।
फिलहाल होल्डिंग/मूल सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न श्रेणियों के तहत वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश करने एवं निवल संपत्ति की एक खास सीमा के आधार पर विलय/अधिग्रहण करने से संबंधित कुछ खास अधिकार थे।