नई दिल्ली, 13 मई (हि.स.)। केन्द्र ने शुक्रवार को कहा कि नौकरी, शिक्षा और कारोबारी उद्देश्य से विदेश जा रहे लोग कोरोना रोधी टीके की दूसरी खुराक लेने के तीन महीने बाद एहतियाती खुराक ले सकते हैं। इस संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने सभी राज्यों को पत्र भेजा है।
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में केंद्र ने कहा कि कोविन पोर्टल पर एहतियाती खुराक के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं और नागरिकों को वीजा जैसे दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने कहा कि मंत्रालय को शिक्षा, रोजगार, खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने, भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर तथा कारोबारी प्रतिबद्धताओं के कारण द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में शामिल होने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों से एहतियाती खुराक जल्द दिए जाने के कई अनुरोध मिले थे।