नई दिल्ली, 13 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने की मांग को ठुकरा दिया है। शुक्रवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसा करना परीक्षा की तैयारी करने वाले हजारों डॉक्टरों के हित के खिलाफ है।
याचिकाकर्ता डॉक्टर दिनेश कुमार रेड्डी ने अपनी याचिका में कहा था कि 2021 की मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया अब तक जारी है। इसलिए 2022 की परीक्षा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। याचिकाकर्ता के वकील आशुतोष दुबे और अभिषेक चौहान ने कहा कि जिनकी अभी 2021 की पीजी प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उनका ध्यान 2022 की पीजी परीक्षा पर नहीं है। उन डॉक्टरों को पीजी 2022 की तैयारी के लिए छह से आठ हफ्ते का समय मिलना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद नीट पीजी 2022 की परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 21 मई को होने वाली नीट पीजी परीक्षा आयोजित होने का रास्ता साफ हो गया।