Rejected : सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपित सुभाष की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 09 मई (हि.स.)। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज शिवाजी आनंद ने रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले के आरोपित सुभाष की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 10 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान आरोपित सुभाष की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपित की पत्नी के गॉल ब्लाडर में पथरी है जिसकी सर्जरी 11 मई को की जानी है। सर्जरी के लिए आरोपित का साथ में रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आरोपित के तीन साल के बेटे का स्कूल में एडमिशन कराना है, जिसके लिए आरोपित की जरुरत है। उन्होंने दोनों कार्यों के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत देने की मांग की।

सुनवाई के दौरान क्राइम ब्रांच ने कहा कि आरोपित की पत्नी के गॉल ब्लाडर में पथरी का ऑपरेशन होना है लेकिन आरोपित के दो भाई और एक बहन हैं, जो आरोपित की पत्नी की देखभाल कर सकते हैं। क्राइम ब्रांच ने कहा कि आरोपित की पत्नी सरकारी स्कूल में शिक्षक है, जो अपने बच्चे के दाखिले की प्रक्रिया से वाकिफ है। इस मामले में अभी आगे जांच चल रही है। अगर आरोपित को जमानत दी गई तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है।

कोर्ट ने 8 फरवरी को जांच अधिकारी को इस मामले में दायर पूरक चार्जशीट पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से पेश वकीलों प्रदीप राणा और सुमित शौकीन ने कहा कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो 17 आरोपितों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक और सह-आरोपित की गिरफ्तारी हुई है लेकिन उसके बारे में कोई पूरक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। उसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी को चार्जशीट का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान आरोपितों के वकीलों ने कहा था कि अभी तक उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिली है। तब कोर्ट ने जांच अधिकारी को फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द हासिल करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया था कि वे फॉरेंसिक लैब को दो हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए पत्र लिखें।

कोर्ट ने 06 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 2 अगस्त 2021 को 170 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल की है। 23 मई 2021 को सुबह दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था। रोहिणी कोर्ट ने 15 मई 2021 को सुशील पहलवान समेत नौ आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई 2021 की दरमियानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी। चार्जशीट में कहा गया है कि अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है। उसके पिता भी पहलवान थे। दहिया को 10 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था।

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