नई दिल्ली, 29 अप्रैल (हि.स.)। डॉक्टर सुसाइड मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ दर्ज मामले में आज छह गवाहों ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने गवाहों के बयान कल यानि 30 अप्रैल को भी दर्ज करने का आदेश दिया।
आज गवाह प्रदीप श्रीवास ने अपने बयान दर्ज कराए और आरोपितों की ओर से पेश वकीलों ने उसका क्रास-एग्जामिनेशन भी किया। इसके अलावा गवाह अजित सिंह, सुनील दत्त शर्मा, अरविंद कौशिक , एनके शर्मा, हरकेश और अरविंद ने अपने बयान दर्ज कराए। इन गवाहों का क्रास-एग्जामिनेशन 30 अप्रैल को होगा।
11 नवंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले के आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किया था। कोर्ट ने हरीश जारवाल को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 384, 506 और 120बी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आरोपी हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था।
28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपितों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया है। मामले में प्रकाश जारवाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है। तीनों आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी।
डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था। सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की है। जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है। डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है।