नई दिल्ली, 26 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। मंगलवार को आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई की मांग की थी।
आजम खान की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ एक मामले में उनकी जमानत याचिका लंबित है। हाई कोर्ट में साढ़े चार माह से ज्यादा समय पहले फैसला सुरक्षित होने के बावजूद अभी तक फैसला नहीं आया है। हाई कोर्ट ने 4 दिसंबर, 2021 को आजम खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था, जहां पहले से जमानत याचिका लंबित है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान की जमानत याचिका का निस्तारण जल्द करने को कहा था।
दो साल से जेल में बंद आज़म खान ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।
उल्लेखनीय है कि 10 अगस्त, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड में फर्जीवाड़े के एक मामले में जमानत दी थी लेकिन कई दूसरे मामलों की वजह से आजम खान जेल में बंद हैं। आजम खान उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से विधायक हैं।