नई दिल्ली, 26 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले की सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जुलाई को करने का आदेश दिया।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया गया कि ईडी और सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में सुनवाई होने वाली है। उसके बाद कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई 13 जुलाई को करने का आदेश दिया। आज सुनवाई के दौरान आरोपितों लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने वकील के जरिये आज पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
28 जनवरी, 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत प्रदान की थी। 19 जनवरी, 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी।
कोर्ट ने 17 सितंबर, 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपित बनाया गया है। ईडी ने जिन्हें आरोपित बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी,तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किए। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को किया गया था ।