नई दिल्ली, 26 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में गिरफ्तार सह-आरोपित आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। मंगलवार को स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने दोनों पक्षों की आंशिक दलीलें सुनीं। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।
इसके पहले 24 मार्च को कोर्ट आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आनंद सुब्रमण्यम की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपित को लग रहा था कि हिमालयन योगी बनकर छिपे रहेंगे लेकिन सीबीआई ने इनको पकड़ लिया। 9 मार्च को कोर्ट ने सीबीआई को धीमी जांच के लिए फटकार लगाई थी। इस पर सीबीआई ने कहा था कि हम गंभीरता से जांच कर रहे हैं और इसकी जांच के लिए 30 अधिकारियों की एक स्पेशल टीम गठित की गई है। इस टीम में एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। सीबीआई ने कहा था कि उसने इस मामले में एनएसई के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रवि नारायण से भी पूछताछ की है।
आनंद सुब्रमण्यम ने 9 मार्च को इस मामले में अपनी जमानत याचिका दायर की थी। आनंद सुब्रमण्यम को 25 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने इस मामले की आरोपित चित्रा रामकृष्णा को 6 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके पहले 5 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों को अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन के नुकसान के लिए गहरी साजिशें रची गई होती हैं। कोर्ट ने कहा था कि एनएसई प्रमुख की मिलीभगत के बिना ये सूचनाएं कैसे साझा हो सकती हैं। इसे एनएसई के इतिहास के काले दिन के रूप में याद किया जा सकता है।