नई दिल्ली, 25 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को दिए जाने वाले गिफ्ट और महंगे उपहारों को रेगुलेट करने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को और समय दे दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आठ हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
11 मार्च को कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। वर्तमान में फार्मा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को गिफ्ट देने के लिए डॉक्टरों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। याचिका में मांग की गई है कि महंगे उपहारों के लिए फार्मा कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। इसके पहले एक दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टरों को महंगे उपहार देना कानून सम्मत नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि फार्मा कंपनियां डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट देकर कानून से भाग नहीं सकती हैं।