नई दिल्ली, 25 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।
याचिका आकाश गोयल ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ पाने के लिए जो नियम हैं, उनकी वजह से करोड़ों महिलाएं इन दोनों लाभ से वंचित रह जाती हैं। याचिका में कहा गया है कि महामारी के दौरान मार्च 2020 में हुए लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चालू की गई।
याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जनधन खाता वाली महिलाओं को हर महीने पांच सौ रुपये का अनुदान उनके खाते में भेजा जाएगा। सिंलेंडर सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भागीदार होंगे। इसकी वजह से करोड़ों महिलाएं इन दोनों लाभ से वंचित रह जाती हैं।