मुुरादाबाद, 21 अप्रैल (हि.स.)। गैंगस्टर की विशेष अदालत ने ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट में आरोपी बदमाश को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुरादाबाद में जीआरपी पुलिस ने गलशहीद के असालतपुरा निवासी आमिर को 12 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया था।
जीआरपी के थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने मुकदमा कायम कराया। रिपोर्ट में कहा गया कि आमिर गैंग बनाकर अवैध रूप से आर्थिक धन एकत्रित करता है। आमिर ने ट्रेनों में यात्रियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। केस की सुनवाई एडीजे-5 कोर्ट शैलेंद्र सचान की अदालत में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उसे झूठा फंसाने की बात कही, जबकि अभियोजन की और से दलील देते हुए विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने कहा कि आरोपी का क्षेत्र में डर है। उसके खिलाफ थाने में कई मुकदमे कायम हुए हैं। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपित को गैंगस्टर एक्ट में दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।