नई दिल्ली, 08 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी को अपनी सेवा के दौरान शराब पीने के आरोपों की वजह से निकाले जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में नहीं हो सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि आप ड्यूटी के समय नशे में थे। कुछ अपराध ऐसे होते हैं, जहां हम दखल नहीं दे सकते हैं। इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपने अपना अपराध स्वीकार किया है। सुनवाई के दौरान बीएसएफ अधिकारी की ओर से पेश वकील ने कहा कि कार्रवाई करते समय निचली अदालत ने बीएसएफ के रूल 142 और 143 पर गौर नहीं किया। सजा हड़बड़ी में दी गई है।