नई दिल्ली, 08 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले की आरोपित एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी । स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने जमानत याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया।
आज सीबीआई ने जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। उसके बाद कोर्ट ने 21 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि जांच अहम मोड़ पर है और वो कई डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। 26 मार्च को कोर्ट ने चित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था।
28 मार्च को कोर्ट ने सीबीआई को चित्रा रामकृष्णा की हैंडराइटिंग के सैंपल एकत्र करने की अनुमति दी थी। इसी दिन कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा की न्यायिक हिरासत 11 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया था। 14 मार्च को कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। सीबीआई ने चित्रा रामकृष्णा को 6 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके पहले 5 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों को अलग तरीके से देखना होगा क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन के नुकसान के लिए गहरी साजिशें रची गई होती हैं। कोर्ट ने कहा था कि एनएसई प्रमुख की मिलीभगत के बिना ये सूचनाएं कैसे साझा हो सकती हैं। इसे एनएसई के इतिहास के काले दिन के रूप में याद किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि 24 मार्च को कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपित आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।