इस्लामाबाद, 7 अप्रैल (हि.स.)। पाकिस्तान के निवर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और उनकी सलाह पर राष्ट्रपति के संसद भंग किए जाने के फैसले को लेकर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को शुरू हुई सुनवाई चौथे दिन गुरुवार को पूरी हो गयी। अब शाम को साढ़े सात बजे फैसले का ऐलान किया जाएगा।
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में रविवार को पांच मिनट के अंदर इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इमरान खान ने इसके बाद संसद भंग कर नए चुनाव कराने की संस्तुति राष्ट्रपति के पास भेजी। राष्ट्रपति ने तुरंत अपनी सहमति देते हुए संसद को भंग कर दिया। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों से जवाब तलब कर सोमवार को सुनवाई का फैसला किया। सोमवार को शुरु हुई सुनवाई गुरुवार तक चली।
मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को टिप्पणी की कि तत्कालीन पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत था। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक पीएम इमरान खान को फटकार भी लगाई।
उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट में आपने 90 दिनों के लिए देश को बेसहारा छोड़ दिया। अदालत ने विपक्षी नेताओं शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को बुलाकर उनका पक्ष भी सुना। चार दिन की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया। अब गुरुवार शाम साढ़े सात बजे फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गयी थी।