Supreme Court : इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर टली

इस्लामाबाद, 06 अप्रैल (हि.स.)। पाकिस्तान के निवर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और उनकी सलाह पर राष्ट्रपति के संसद भंग किए जाने के फैसले को लेकर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को शुरू हुई सुनवाई मंगलवार के बाद बुधवार को भी जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक का ब्यौरा मांगा है। दिन भर चली चर्चा और बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी। अब गुरुवार को फिर सुनवाई होगी।

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में रविवार को पांच मिनट के अंदर इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इमरान खान ने इसके बाद संसद भंग कर नए चुनाव कराने की संस्तुति राष्ट्रपति के पास भेजी। राष्ट्रपति ने तुरंत अपनी सहमति देते हुए संसद को भंग कर दिया। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों से जवाब तलब कर सोमवार को सुनवाई का फैसला किया। सोमवार को मामले की सुनवाई शुरू तो हुई किन्तु कोई फैसला नहीं हो सका।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई में अविश्वास प्रस्ताव पर आयोजित नेशनल असेंबली की कार्यवाही का पूरा ब्यौरा तलब कर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ में दिन भर सुनवाई चली। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि अपना निर्णय सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर और जानकारी चाहता है। कोर्ट ने कहा कि, वह अविश्वास प्रस्ताव पर विदेशी साजिश के आरोपों की भी जांच करना चाहता है।

सुनवाई के दौरान इमरान के वकील का तर्क था कि इमरान सरकार गिराने की विदेशी साजिश का मसला नेशनल सिक्योरिटी बैठक में सामने लाया गया था और उसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश का अंग मानकर खारिज कर दिया गया था। इस पर अदालत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक का ब्यौरा भी तलब किया है। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बुधवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर देश में चुनाव कार्यक्रम और तारीखों की घोषणा करने को कहा है। इस पत्र में 90 दिन के अंदर चुनाव कराने को कहा गया है।

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