रायपुर, 01 अप्रैल (हि.स.)। रायपुर सेंट्रल जेल में 90 दिनों से बंद कालीचरण महाराज को आखिरकार बिलासपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। इसके साथ ही उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में शुक्रवार को कालीचरण महाराज की जमानत अर्जी पर बहस हुई। कालीचरण महाराज की तरफ से सीनियर वकील किशोर भादुड़ी ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। कालीचरण महाराज के वकील ने कोर्ट में कहा कि किताबों में लिखी हुई बातों पर सार्वजनिक बयान देना कोई अपराध नहीं है। इस दौरान कालीचरण महाराज के वकील और सरकारी वकील के बीच काफी देर बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कालीचरण महाराज की जमानत को मंजूरी दे दी।
उल्लेखनीय है कि रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थी। इस मामले में उनके खिलाफ रायपुर में अलग-अलग थानों अपराध दर्ज किए गए। अपराध दर्ज होने के बाद कालीचरण महाराज को मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लाया गया था। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था।