नई दिल्ली, 01 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे रमजान महीने में निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर समेत पांच फ्लोर को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने मस्जिद प्रबंधन को प्रवेश और निकास समेत सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि शबे बरात के समय लगाई गई शर्तों के अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके पहले दिल्ली पुलिस निजामुद्दीन मरकज के मस्जिद परिसर को रमजान में शर्तों के साथ खोलने को तैयार हो गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शबे बारात के मौके पर मस्जिद खोलने के लिए हाईकोर्ट ने जो शर्तें लगाई गई थी वही शर्तें रमजान के मौके पर भी होनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने पिछले 16 मार्च को निजामुद्दीन मरकज के मस्जिद परिसर के चार फ्लोर शबे बारात के लिए खोलने की अनुमति दी थी। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने कहा था कि प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि हर फ्लोर पर नमाजियों को प्रवेश देते समय सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के दिशा-निर्देशों का पालन हो।
सुनवाई के दौरान 23 फरवरी को दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से वकील संजय घोष ने कहा था कि रमजान का महीना भी 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो चांद देखे जाने पर निर्भर होगा। उन्होंने इस दौरान निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद को खोलने की मांग की थी।
उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 में निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें विदेशी नागरिक आए थे। उसके बाद पुलिस ने इस मस्जिद को सील कर दिया था।