नई दिल्ली, 28 मार्च (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को अनुमति दी है कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले की आरोपित चित्रा रामकृष्णा की हैंडराइटिंग के सैंपल एकत्र करे। स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने सीबीआई की अर्जी पर यह आदेश दिया।
कोर्ट ने आज चित्रा रामकृष्णा की न्यायिक हिरासत 11 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया। आज चित्रा की न्यायिक हिरासत ख्त्म हो रही थी जिसके बाद सीबीआई ने उसे कोर्ट में पेश किया था। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि जांच अहम मोड़ पर है और वो कई डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।
26 मार्च को कोर्ट ने चित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था। 14 मार्च को कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। सीबीआई ने चित्रा रामकृष्णा को 6 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके पहले 5 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों को अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन के नुकसान के लिए गहरी साजिशें रची गई होती हैं। कोर्ट ने कहा था कि एनएसई प्रमुख की मिलीभगत के बिना ये सूचनाएं कैसे साझा हो सकती हैं। इसे एनएसई के इतिहास के काले दिन के रूप में याद किया जा सकता है।
बता दें कि 24 मार्च को कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपित आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज कर दिया था।