नई दिल्ली, 28 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने गेनबिटकॉइन घोटाले के आरोपित अजय भारद्वाज को निर्देश दिया है कि वो अपने क्रिप्टो करंसी वॉलेट का यूजर नेम और पासवर्ड की जानकारी ईडी को दें ताकि उसे अंतरिम सुरक्षा दी जा सके। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश जारी किया।
कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को निर्देश दिया कि वो अगली सुनवाई पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।
25 फरवरी को कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा था कि भारत मे बिटकॉइन वैध है या नहीं। सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या भाटी ने गेनबिटकॉइन घोटाले के आरोपित अजय भारद्वाज कर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र से पूछा था कि आप ये बताएं कि बिटकॉइन वैध है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने अजय भारद्वाज को अगस्त, 2019 में एक करोड़ रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। अजय भारद्वाज पर आरोप है कि उसने बिटकॉइन में निवेश करने के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी की थी। अजय भारद्वाज को मार्च, 2018 में गिरफ्तार किया गया था। अब ईडी का आरोप है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।