नई दिल्ली, 24 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज पांच मुकदमों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिया कि वो एक हफ्ते के अंदर सीबीआई को जांच सौंपकर जांच में सभी जरूरी सहयोग करें।
सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के निलंबन के आदेश को निरस्त करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर राज्य सरकार आगे भी परमबीर सिंह के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करती है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर, 2021 को परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने परमबीर सिंह को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह की ओर से वकील पुनीत बाली ने कहा था कि गृह मंत्री पर उगाही रैकेट चलाने का आरोप लगाने की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। बाली ने कहा था कि परमबीर से नए कमिश्नर ने कहा कि गृह मंत्री से समझौता कर लो, नहीं तो आदेश है कि आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लें। उन्होंने पहले जिन अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण के लिए दंडित किया, उन्हीं को शिकायतकर्ता बनाया गया।