नई दिल्ली, 9 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा को स्थगित कर दिया है। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश उम्र सीमा को चुनौती देने वाली एक वकील की याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया।
बुधवार को कोर्ट ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वो इस मामले को उस बेंच के समक्ष लिस्ट करे जो ऐसे ही दूसरे मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 7 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
याचिका वकील देविका शर्मा ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2020 और 2021 में दिल्ली न्यायिक सेवा की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी थी, जिसकी वजह से याचिकाकर्ता को इस परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिला। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगर 2020 और 2021 में यह परीक्षाएं होतीं तो वो उम्र सीमा के मुताबिक परीक्षा में बैठ सकती थीं। ऐसा होने से याचिकाकर्ता के बराबरी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। याचिकाकर्ता ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक मौका देने की मांग की है।