नई दिल्ली, 03 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर कोई कदम न उठाए।
कोर्ट ने कहा कि पिछड़ेपन पर यह रिपोर्ट बिना उचित अध्ययन के तैयार की गई है। 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो ओबीसी से संबंधित आंकड़े राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष पेश करे, ताकि वह स्थानीय निकायों के चुनावों में उनके प्रतिनिधित्व पर सिफारिशें कर सके।
पहले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी जो अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि इसमें यह शर्त है कि आरक्षण का कुल कोटा 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा। राज्य सरकार ने कहा था कि अंतरिम रिपोर्ट को देखते हुए भविष्य के चुनाव में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत करने की अनुमति मिलनी चाहिए।