नई दिल्ली, 27 जनवरी (हि.स.)। टीकाकरण संबंधी उम्र तय करने को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वर्ष 2007, 2006, 2005 में पैदा हुए किशोर टीका लगवा सकते हैं। इसके अलावा व्यस्क और वरिष्ठ नागरिक संबंधी स्थिति भी स्पष्ट की गई है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकास शील ने सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि 1 जनवरी 2023 तक 15 वर्ष के होने जा रहे यानी साल 2007 में पैदा हुए किशोर कोरोना रोधी टीका लेने के योग्य हैं। राज्य सभी ऐसे बच्चों का टीकाकरण करें।
वहीं 2004 तथा उससे पहले पैदा हुए नागरिकों को व्यस्क माना जाएगा और वर्ष 1962 तथा उससे पहले पैदा हुए लोगों को वरिष्ठ नागरिक माना जाए।
कई राज्यों ने बच्चों की उम्र को लेकर सफाई मांगी थी कि 15 साल के ऊपर वाले बच्चों क्या जन्म साल होना चाहिए। इस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोबारा पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की है।
सरकार देशभर में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत किशोरों को को-वैक्सीन, व्यस्कों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड तथा वरिष्ठ नागरिकों को दोनों की दो खुराकों के साथ एहतियातन यानी तीसरी खुराक दी जा रही है।