चंडीगढ़, 27 जनवरी (हि.स.)। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में फंसे कांग्रेस उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैहरा को जमानत दे दी है। खैहरा को आज ही मोहाली की अदालत से सिर्फ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जमानत मिली थी। अब हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद खैहरा खुलकर विधानसभा चुनाव में भाग ले सकेंगे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खैहरा के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में पिछले साल 21 जनवरी को मामला दर्ज किया था। ईडी ने 11 नवंबर को खैहरा को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने पहले मोहाली की ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे मोहाली की ट्रायल कोर्ट ने 7 दिसंबर को खारिज कर दिया था।
इस पर कांग्रेस नेता खैहरा ने नियमित जमानत के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हाल ही में भुलथ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा था। इस पर खैहरा ने मोहाली की अदालत ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जमानत दिए जाने की मांग की। मोहाली की अदालत ने गुरुवार को खैहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जमानत दे दी।
इधर, शाम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने खैहरा को नियमित जमानत प्रदान करने के लिए 19 जनवरी को सुरक्षित रखा गया फैसला सुना दिया। अब पंजाब की पटियाला केंद्रीय जेल में बंद कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा खुलकर विधानसभा चुनाव में भाग ले सकेंगे।