नई दिल्ली, 19 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोपित पिंकी ईरानी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने ईडी को 14 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान ईरानी की ओर से वकील योगेन्द्र हांडू ने कहा कि आरोपित 25 नवंबर, 2021 से 24 घंटे की लगातार ईडी निगरानी में है। ईरानी को होटल क्लैरीज और पार्क होटल में रखने के बाद आधिकारिक तौर पर 9 दिसंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने आरोपित को गलत तरीके से फंसाया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 जनवरी को ईरानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद ईरानी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिसंबर, 2021 को सुकेश चंद्रशेखर और अभिनेत्री लीना मारिया समेत आठ आरोपितों के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। ईडी ने करीब सात हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लीना मारिया को 5 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को 4 सितंबर को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे।
छापे के दौरान सुकेश और उसके सहयोगियों के पास से मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत 16 महंगी कारें जब्त की गई थीं। ये महंगी कारें लीना या उससे जुड़ी फर्मों के नाम पर थीं। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है। सुकेश एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद था।