प्रदेश में बिना परमिट बाहर से आने वाले लोगों पर पुलिस रख रही है नजर : मधुसूदन शर्मा
मंडी, 10 मई (हि. स.)। कोरोना कफ्र्यू के दौरान सैंट्रल जोन में पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल का बेहतर ढंग से पालन करवाया है। इस दौरान नियमों को तोडऩे वालों पर कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। डीआईजी सैंट्रल जोन मधुसूदन शर्मा ने सोमवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछले तीन दिनों में पुलिस ने सैंट्रल जोन के के पांच जिलों मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर और लाहुल स्पीति में नियमों का उलंघन्न करने वालों के 668 चालान काटे गए और 4.89 लाख रूपए जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा तीन दुकानों के भी चालान काटे गए।
डीआईजी सैंट्रल जोन ने बताया कि बिलासपुर की सीमा पर गढ़ामोड़ा के पास नाके के दौरान बाहरी राज्यों से बिना परमिट आने वाले लोगों पर पुलिस नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि यह खुशी की बात है कि 95 प्रतिशत लोग परमिट के साथ आ रहे हैं। शेष जो पांच प्रतिशत लोग बिना परमिट आ रहे हैं, उनके लिए मौके पर ही संबंधित एसडीएम से मंजूरी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि इस सारी प्रक्रिया में लोगों को दस मिनट से ज्यादा देर तक नहीं रूकना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अब भी सरकार की कोविड एडवाइजरी को पुलिस लागू करवा रही है।
उन्होंने बताया कि सैंट्रल जोन के सभी पांच जिला में चौबिस घंटे पुलिस गश्त कर रही है। इन जिलों की पुलिस की मदद केलिए रिर्जव पुलिस की कंपनियां लगाई गई है। जिनमें कुल्लू, बिलासपुर और हमीरपुर में एक-एक और मंडी में दो कंपनियां अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है।
सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जा रही है नजर
मधुसूदन शर्मा ने बताया कि कोरोना कफ्र्यू के दौरान पुलिस सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सख्ती नहीं बरती गई थी। मगर इस बार ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर पंचायतों और नगर पंचायत क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि लोगों को बेवजह किसी को परेशान करना पुलिस का मकसद नहीं है। मगर जो लोग बार-बार नियमों की अवहेलना करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आठ दिन की जेल की सजा का अधिकार पुलिस के पास है।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें और बेवजह घर से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि शादियों के लिए भी अलग से एडवाइजरी जारी की गई है। जिसमें बोटी और टैंट हाउस वालों को बीस से अधिक लोगों का खाना न बनाने और टेंट की व्यवस्था भी इससे अधिक की न करने को कहा गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
उन्होंने बताया कि आमतौर यह देखा गया है कि शादियों में प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले दिन तो लोगों को समझाया जा रहा है, मगर आगे सख्ती भी की जाएगी। उन्प्होंने कहा कि तीन घंटे की छूट के दौरान लोग जरूरी सामान खरीद कर घर वापस चले जाएं।
2021-05-10