शिवाजी पार्क में प्रदर्शन करने पर अभिजीत दीपके समेत 500 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई, 03 अक्टूबर (हि.स.)। मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क में बिना अनुमति विरोध प्रदर्शन करने के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके समेत करीब 500 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सार्वजनिक मार्ग पर सभा करने, भीड़ जुटाने, नारे लगाने और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के आरोप में यह कार्रवाई की है। इस मामले की गहन छानबीन की जा रही है, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

इस मामले की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 अक्टूबर को शाम 4 से 7 बजे के बीच शिवाजी पार्क इलाके में सीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के लिए देशभर से युवाओं के पहुंचने का दावा किया गया। स्थानीय लोगों ने इस प्रदर्शन का विरोध किया था। इसके बावजूद सीजेपी की ओर से यहां प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान दीपके ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा था।

दीपके ने स्थानीय लोगों के विरोध पर दावा किया था कि प्रदर्शन का विरोध करने वाले लोग स्थानीय नागरिक नहीं, बल्कि भाजपा के पदाधिकारी हैं। इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में अभिजीत दीपके के अलावा अजिंक्य शिंदे, प्रणय अहिरे, आशुतोष रांका, सौरभ दास, आफरीन नवाज, सौम्या कोर्डे, अंकित भारद्वाज, विजय मालगी और योगेश इंगले समेत अन्य प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 189(2), 223 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1), 37(3) और 135 के तहत कार्रवाई की है। सरकार की ओर से शिवाजी पार्क पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

इससे पहले अधिवक्ता सिद्धि देवलेकर ने भी दीपके के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बिना अनुमति प्रदर्शन से इलाके में नागरिकों को परेशानी हुई और शांति व्यवस्था प्रभावित हुई। देवलेकर ने 2013 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई थी। इस मामले की गहन छानबीन शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है।

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