अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता पर सख्ती, राष्ट्रपति ट्रंप ने किए दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर

वॉशिंगटन, 7 अगस्त: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) को सीमित करने और बर्थ टूरिज्म (Birth Tourism) पर रोक लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं।

ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के कथित दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है।

व्हाइट हाउस के अनुसार, पहले कार्यकारी आदेश में उन विदेशी नागरिकों के बच्चों की कुछ श्रेणियों की पहचान की गई है, जिन्हें जन्मसिद्ध नागरिकता का लाभ नहीं मिलेगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ ऐतिहासिक अपवादों के आधार पर तैयार किया गया है।

दूसरे आदेश के तहत विदेश मंत्रालय और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे बर्थ टूरिज्म को रोकने के लिए कदम उठाएं। बर्थ टूरिज्म के तहत कुछ विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं।

यह कार्यकारी कदम जून में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के कुछ सप्ताह बाद आया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि अमेरिका में जन्मे वे बच्चे, जिनके माता-पिता देश में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे हैं, वे भी संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता प्रावधान के तहत स्वतः अमेरिकी नागरिकता के हकदार हैं।

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि नए आदेशों का उद्देश्य आव्रजन व्यवस्था में सुधार और नागरिकता नियमों को सख्त बनाना है, जबकि आलोचकों का कहना है कि जन्मसिद्ध नागरिकता अमेरिकी संविधान के तहत संरक्षित अधिकार है और इसे सीमित करने के प्रयासों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

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