दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 6 जनवरी: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्‍ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की भारतीय रेलवे खानपान तथा पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय अन्‍वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी तय की।

पिछले वर्ष अक्टूबर में, निचली अदालत ने आरोपी लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे।