दिल्‍ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्‍ड मामले का संज्ञान लेने से किया इंकार

नईदिल्ली, 16 दिसंबर : दिल्‍ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्‍ड मामले में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्‍य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर धनशोधन मामले का संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। हालांकि अदालत ने कहा कि केन्‍द्रीय जांच एजेंसी अपनी जांच जारी रख सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि वह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।

राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्‍यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दायर याचिका इस स्‍तर पर स्‍वीकार योग्‍य नहीं है।

इस मामले में आरोप लगाया गया है कि वरिष्‍ठ कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्‍ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों पर अवैध रूप से नियंत्रण की साजिश की। इस कार्य के लिए मुख्‍य रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की स्‍वामित्‍व वाली कंपनी यंग इंडियन के माध्‍यम से केवल पचास लाख रुपये का भुगतान किया गया।

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