नई दिल्ली, 6 दिसंबर:सर्वोच्च न्यायालय ने आश्वासन दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई के इस्तेमाल के मामले में न्यायाधीश अत्यधिक सावधानी बरत रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसी तकनीक कभी भी न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर हावी नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली पीठ न्यायिक प्रणाली में एआई और मशीन लर्निंग के नियमन की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका तकनीक को लेकर बेहद सतर्क है। उन्होंने कहा कि एआई को न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर कभी भी हावी नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और मानवीय विवेक भारतीय न्याय प्रणाली के केंद्र में हैं।
