वक्फ रजिस्ट्रेशन में तीन महीने की देरी पर कोई पेनल्टी नहीं: किरेन रिजिजू

नई दिल्ली, 5 दिसंबर: MP और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार अगले तीन महीनों तक उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन में देरी पर कोई पेनल्टी या सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। यह ऐसे समय में हुआ है जब रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल डेडलाइन 5 दिसंबर को खत्म हो रही है।

मिनिस्टर ने कहा कि कई MPs और कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने रजिस्ट्रेशन में देरी से जुड़े मुद्दों को हाईलाइट करते हुए एक्स्ट्रा टाइम मांगा था। हालांकि, रिजिजू ने साफ किया कि हालांकि यह रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कानून के मुताबिक दिए गए छह महीने के पीरियड से आगे कोई एक्सटेंशन नहीं दिया है।

उन्होंने कहा कि जो लोग अभी भी इस टाइम में रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वे वक्फ ट्रिब्यूनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल संबंधित कानून के मुताबिक छह महीने का एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकता है।

छह महीने का पीरियड खत्म होने के बाद भी, लाखों प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन अभी भी पेंडिंग है।

अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। राज्य में अंतर: कर्नाटक: करीब 50,000 प्रॉपर्टी रजिस्टर हुईं।

पंजाब, जम्मू और कश्मीर ने कुछ ठीक-ठाक प्रोग्रेस की है। कुछ बड़े राज्यों में टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों की वजह से देरी हुई है।

मंत्री ने सभी को भरोसा दिलाया, “अगर अगले तीन महीनों में रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ तो कोई पेनल्टी या सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो लोग इस समय में इसे पूरा नहीं कर पाते हैं, मैं उन्हें ट्रिब्यूनल जाने की सलाह देता हूं।”

रिजिजू ने कहा कि रजिस्ट्रेशन से दुनियावी दौलत की ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी पक्की होगी। वक्फ की दौलत को ठीक से मैनेज किया जाएगा और गरीब मुस्लिम कम्युनिटी, खासकर महिलाओं, बच्चों, अनाथों और ज़रूरतमंदों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

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