कैलाशहर, 4 दिसंबर: कैलाशहर के ईरानी थाने के श्रीनाथपुर इलाके में नाबालिग लड़की को किडनैप करके रेप करने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उनकोटी जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अमरेंद्र कुमार सिंह ने आरोपी आरिद अली को 20 साल जेल की सज़ा देने का आदेश दिया है।
घटना की जानकारी के मुताबिक, 25 अक्टूबर 2022 को जब नाबालिग के घरवाले शाम को उसे नहीं ढूंढ पाए। आगे की जांच में पता चला कि इच्छापुर गांव के पाखीरबाड़ा इलाके के रहने वाले रहमान अली के बेटे आरिद अली और एक दूसरे आदमी ने गोलकपुर चाय बागान से नाबालिग लड़की को मोटरसाइकिल पर किडनैप कर लिया।
अगले दिन, 26 अक्टूबर को नाबालिग के पिता ने ईरानी थाने में केस दर्ज कराया। किंगकर पाल ने मामले की जांच की। उन्होंने जल्दी से नाबालिग को बचाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 30 नवंबर को जांच अधिकारी ने स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट जमा की और केस स्पेशल POCSO 9/23 के तौर पर रजिस्टर किया गया।
केस की सुनवाई में सरकार की तरफ से कुल 13 गवाह पेश किए गए। सरकारी वकील सुनिर्मल देव ने बताया कि आरोपी को IPC सेक्शन 363 के तहत पांच साल जेल और पांच हजार रुपये का जुर्माना, और 376 और POCSO के तहत 20 साल जेल और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर कुछ महीने और जेल होगी।
इस फैसले से नाबालिग और उसका परिवार मिले इंसाफ से खुश है, और आस-पास के लोगों ने भी लंबे समय बाद इंसाफ मिलने पर खुशी जताई है।
