नई दिल्ली, 18 सितंबर: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्थानांतरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है। वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने स्पष्ट किया है कि इस तारीख के बाद जो कर्मचारी NPS में रहेंगे, उन्हें UPS में जाने का अवसर नहीं मिलेगा।
गौरतलब है कि 24 जनवरी को UPS को वैकल्पिक पेंशन योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर विकल्प मिल सके। मंत्रालय ने सभी पात्र कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे समय रहते अपनी पसंद स्पष्ट करें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई देरी न हो।
DFS द्वारा जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में यह भी बताया गया है कि जो कर्मचारी पहले ही UPS में स्थानांतरित हो चुके हैं, उन्हें एक बार फिर से NPS में वापस आने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, यह बदलाव केवल सुपरऐन्युएशन (सेवानिवृत्ति) से कम से कम एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने से तीन महीने पहले ही किया जा सकेगा।
ध्यान देने योग्य बात है कि निष्कासन, बर्खास्तगी या अनुशासनात्मक कारणों से सेवा छोड़ने वाले कर्मचारी इस विकल्प के पात्र नहीं होंगे।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई विकल्प नहीं चुनेंगे, उन्हें डिफ़ॉल्ट रूप से UPS में शामिल कर लिया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति योजना में अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि वे जल्द से जल्द अपना निर्णय लें ताकि अंतिम समय में कोई जटिलता या तकनीकी अड़चन न उत्पन्न हो।
