जीएसटी सुधारों में बड़ा फैसला: स्वास्थ्य और बीमा सेवाओं पर टैक्स माफ, आवश्यक वस्तुओं पर घटा कर का बोझ

नई दिल्ली, 4 सितंबर: जीएसटी परिषद ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक कर सुधार को मंजूरी दी है, जिसके तहत स्वास्थ्य और जीवन बीमा सेवाओं पर अब कोई वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं लगेगा। अभी तक इन सेवाओं पर 18 प्रतिशत कर लागू ছিল, जिसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा योजनाएं आम लोगों के लिए पहले से अधिक सुलभ और किफायती होंगी।

सरकार ने चिकित्सा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण वस्तुओं पर भी जीएसटी दरों में कटौती की है। थर्मामीटर, चिकित्सा-ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और चश्मों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

वहीं, आम जनता द्वारा रोज़मर्रा में इस्तेमाल করা जाने वाले उत्पाद जैसे कि बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर भी अब 18 प्रतिशत की जगह केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

खाद्य उत्पादों में भी कई बदलाव किए गए हैं। मक्खन, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड, पैकेटबंद नमकीन, भुजिया और मिक्सचर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा, बर्तनों, शिशु आहार बोतल, बेबी नैपकिन और क्लिनिकल डायपर्स जैसी वस्तुओं पर भी अब केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में उन्होंने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की बात कही थी, जिसे अब अमल में लाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुधार न केवल आम जनता बल्कि किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

जीएसटी परिषद के इस निर्णय को केंद्र और राज्यों की संयुक्त सहमति प्राप्त है। सरकार का कहना है कि यह सुधार न केवल कर प्रणाली को सरल बनाएगा, बल्कि व्यापार में पारदर्शिता और गति लाएगा, जिससे आम लोगों की जीवनशैली में सुधार होगा।