इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच जारी विवाद पर आज फैसला सुनाएगा। इस बारे में मस्जिद समिति ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ इस पर आज तीसरे पहर फैसला देगी। जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने संभल सिविल अदालत के पिछले वर्ष 19 नवम्बर के फैसले को चुनौती दी है कि जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अधिवक्ता आयुक्त के साथ मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था।
सर्वेक्षण के दूसरे दौर में स्थिाति तनावपूर्ण हो गई थी और इस दौरान हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई।
उच्च न्यायालय ने 13 मई को दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सिविल अदालत में दायर मुकदमें में दावा किया गया है कि संभल की जामा मस्जिद, प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई। याचिका में दूसरे पक्ष ने पूजा करने के अधिकार की मांग की गई है।
