राष्ट्रीय लोक अदालत में 21,247 मामलों का फैसला होगा

अगरतला, 6 मार्च: राज्य में इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अलावा ये लोक अदालतें राज्य के सभी जिला और उप-जिला न्यायालय परिसरों में आयोजित की जाएंगी। कुल 42 पीठों में 21,247 मामले निपटाए जाएंगे।

राष्ट्रीय जन न्यायालय 340 मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले, 3,509 बैंक ऋण चुकौती मामले, 1,245 बीएसएनएल बिल भुगतान मामले, 15,815 सुलह योग्य आपराधिक विवाद (एमबी एक्ट, टीपी एक्ट, टीजी एक्ट, आबकारी अधिनियम), 260 वैवाहिक विवाद, 52 चेक बाउंस मामले, 10 उपभोक्ता संरक्षण मामले, 8 रोजगार संबंधी मामले और 5 सिविल मामले निपटाएगा। मामले में दोनों पक्षों को पहले ही नोटिस दे दिया गया है।

जन न्यायालय में नोटिस प्राप्त करने वाले लोग 3 मार्च से ही संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उपजिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों से संपर्क कर मामले के पूर्व सुलह या निपटारे का लाभ उठा रहे हैं। अधिकार मित्र (पैरालीगल स्वयंसेवक) लोक अदालत में नोटिस प्राप्त करने वाले लोगों की सहायता करेंगे। त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव झूमा दत्ता चौधरी ने सभी संबंधित लोगों से मामलों के त्वरित और मुफ्त कानूनी निपटान की सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

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