बेंगलुरू के विशेष न्यायालय ने एक बांग्लादेशी आतंकवादी को सात वर्षों के कठोर कारावास की सजा दी है। डकैती, षडयंत्र और धन जमा करने के साथ-साथ हथियारों की खरीद के मामलों में दोषी जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर पर 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जांच में पता चला है कि बांग्लादेश में सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद वह भाग कर भारत आ गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने बोधगया में 2018 में और बर्दवान में 2014 में हुए बम धमाकों सहित भारत में बांग्लादेश के जमात उल मुजाहिदीन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामलों की जांच में उसकी भूमिका साबित होने के बाद सजा का आदेश दिया। इसके साथ ही इन मामलों में कुल 11 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। एनआईए ने एक बयान में यह जानकारी दी है।
उनके विरूद्ध जून 2019 में बेंगलुरू सिटी पुलिस ने प्रारंभिक मामला दर्ज किया था। यह मामला बर्दवान धमाके की जांच के सिलसिले में एनआईए के कोलकाता शाखा कार्यालय से मिली जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया था।