भ्रामक विज्ञापन देने वाले दो प्रतियोगी कोचिंग संस्थानों पर 7 लाख रुपये का जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण -सीसीपीए ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2022 और 2023 के परिणामों के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने वाले दो प्रतियोगी कोचिंग संस्थानों पर 7 लाख रुपये और एक अन्य संस्थान पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए ने संस्थानों को तत्काल प्रभाव से भ्रामक विज्ञापन हटाने का आदेश दिया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्‍ताओं को किसी भी वस्तु या सेवा के लिए कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन न दिया जाए।

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